India News HP(इंडिया न्यूज),Mandi Mosque Case: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड पर मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट ने एमसी कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले की कॉपी एमसी कार्यालय में जमा करा दी है।
बता दें, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 13 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों को फैसले की कॉपी चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्टूबर तक का समय था।
इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों ने सोमवार को कोर्ट के आदेशों की कॉपी नगर निगम कार्यालय में जमा कराई।
बता दें, इस मामले में मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी का कहना है कि मस्जिद की जमीन उनकी है। नगर निगम ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर आपत्ति जताई है। अब इस पर काम होगा। हालांकि, कमिश्नर कोर्ट के फैसले से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। मस्जिद का बिजली-पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था। मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के एक सदस्य ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की पुष्टि की है।
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.