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Municipal Corporation Solan: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मेयर ऊषा और पार्षद पूनम की सदस्यता रहेंगी बरकरार

India News HP (इंडिया न्यूज़), Municipal Corporation Solan: सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की मेयर ऊषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता बरकरार रखने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक बिते मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों पर रोक लगा दिया है। […]

BY: Anjali Singh • UPDATED :
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India News HP (इंडिया न्यूज़), Municipal Corporation Solan: सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की मेयर ऊषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता बरकरार रखने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक बिते मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों पर रोक लगा दिया है। जिससे प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की शिकायत पर मेयर ऊषा और पार्षद पूनम के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई कि गई थी। हिमाचल सरकार ने 10 जून को दोनों की सदस्यता के समाप्त कर दी थी।

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Supreme Court’s order, membership of Mayor Usha and Councilor Poonam will remain intact

दोनों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा

राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ ऊषा व पूनम ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर ऊषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता को समाप्त करने पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद प्राधिकृत अधिकारी अजय कुमार यादव मे 22 अगस्त को मेयर के चुनाव की डेट को कोर्ट के आगामी आदेश तक रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऊषा शर्मा ने कहा कि, सच्चाई की जीत हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार को दिखाया आईना- राजीव बिंदल

सुप्रीम कोर्ट के सोलन की मेयर ऊषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता बहाली के फैसले ने सुक्खू सरकार को आईना दिखा दिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ हिमाचल सरकार लोगों के अधिकार भी छीन रही है। मेयर ऊषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता के मामले में भाजपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने राहत देते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। अब सरकार को इसमें भी जवाब देना पड़ेगा।

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