India News HP (इंडिया न्यूज़),Rajya Sabha election case in HC: हिमाचल हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की है, जिस पर प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्यसभा चुनाव मामले में प्रतिवादी बनाए गए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के वकील मनेंद्र सिंह दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की पैरवी की। जिस पर कल फिर से केस पर सुनवाई होगी. इस केस में शुक्रवार को याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में बहस की जाएगी।

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जानिए क्या है पूरा मामला?

हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए इस साल 27 फरवरी को मतदान हुआ था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के पास 40 विधायकों का संख्या बल होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से चुनाव हार गए थे। हुआ यह था कि राज्यसभा चुनाव में 40 में से 6 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से बगावत कर क्रॉस वोटिंग की थी। इस चुनाव में भाजपा को तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला था। जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले।

याचिका पर शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई

इस तरह दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। ऐसे में बराबर वोट आने के बाद लॉटरी सिस्टम से चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जो भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में रहा। जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने मुकाबला बराबर होने के बाद पर्ची के जरिए हर्ष महाजन को विजेता घोषित करने के नियम को गलत बताया है। जिस पर आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

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