India News Himachal (इंडिया न्यूज),Shimla Firecrackers Rules: देशभर में दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। इससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखी रही है। लोग सजावट के लिए खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ पटाखों में भी खूब खरीदारी हो रही है। लेकिन शिमला में मात्र ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो रही है। यहां सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि इस संबंध में जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्रीन पटाखे जलाने का वक्त रात 8 से रात 10 बजे तक ही होगा। जिला प्रशासन ने बताया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से ही लागू रहेंगे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिन शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं. दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय 2 घंटे तक सीमित रखा है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर जारी हैं। दिवाली के दिन समय रात 8 बजे से 10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से ही लागू रहेंगे।
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
आपको बता दें कि इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा- 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
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