Hindi News /
Himachal Pradesh /
Supreme Court Approves Himachal High Courts Decision Daily Wage Earners Will Get Work Charge Status
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर, दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा वर्कचार्ज स्टेटस
India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court: हिमाचल में वन विभाग में सालों से काम करने वाले करीब 500 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल पूरे होने के बाद वर्कचार्ज स्टेटस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर से दायर एसएलपी याचिका खारिज कर दी […]
India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court: हिमाचल में वन विभाग में सालों से काम करने वाले करीब 500 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल पूरे होने के बाद वर्कचार्ज स्टेटस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर से दायर एसएलपी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नसीहत भी दी है कि भविष्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां नीति और नियमों के प्रावधानों के तहत की जाएं।
वर्कचार्ज स्टेटस दिया जाए
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने बताया कि अश्वनी कुमार बनाम हिमाचल के तहत सभी को लाभ दिया जाए और 8 साल पूरे होने के बाद वर्कचार्ज स्टेटस दिया जाए। कोर्ट में दैनिक वेतनभोगी, माली, वन विभाग में कार्यरत दिहाड़ी और विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 500 मामलों में सुनवाई हुई। वर्कचार्ज स्टेटस का लाभ मिलने के बाद अब इन कर्मियों संशोधित पे स्केल समेत अन्य लाभ मिलेंगे।
लाभ देने से मना कर दिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल पूरे होने के बाद वर्कचार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। राज्य सरकार ने साल 2000 में 10 साल पूरा होने के बाद दैनिक वेतनभोगियों को वर्कचार्ज स्टेटस देने के लिए पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद 2 साल कम कर 8 साल कर दिए। हालांकि, वर्कचार्ज स्टेटस का लाभ केवल आईपीएच, PWD और बाद में कुछ अन्य विभागों को भी दिया गया। सरकार ने वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी को लाभ देने से मना कर दिया।