PAN-Aadhaar Linking Deadline Extended To March 2022
इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
आधार और पेनकार्ड ये दोनों दोनों ही एक महत्वपूर्ण है। आधारकार्ड के साथ साथ पेनकार्ड का भी हर जगह इसका उपयोग होने लग गया है। कई जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या फिर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन को करते हैं, तो आपके पास पैन कार्ड का होना काफी जरूरी है। इसके अलावा भी कई अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है इसके अलावा नौकरी या आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी पैन कार्ड की काफी आवश्यकता पड़ती है।
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ऐसे में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय कर दी है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस…
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ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें (PAN-Aadhaar Linking Deadline Extended To March 2022)
अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा जो लोग 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2022 से इनएक्टिव हो जाएगा।
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