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UAPA Act : अब आतंकियों को पनाह देने वाले खुद होंगे बेघर, प्रापर्टी की जाएगी अटैच

Harpreet Singh • LAST UPDATED : March 24, 2022, 9:29 pm IST

इंडिया न्यूज, श्रीनगर।
UAPA Act : जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों की अब खैर नहीं। अब पनाह देने वाले खुद होंगे बेघर। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वीरवार को कहा कि जो लोग आतंकियों को पनाह देंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।


जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि अब आतंकियों को अपने घर में शरण देने वाले लोगों की संपत्ति UAPA कानून के तहत जब्त कर उन्हें बेघर कर दिया जाएगा।

यही नहीं आंतकियों को पनाह देने वालों की प्रापर्टी अटैच करने की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। UAPA एक्ट की धारा 2 (G) और ULP की धारा 25 के तहत उन घरों को जब्त करना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर उन्हें शरण देने के लिए किया गया था।

कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी UAPA Act

अपको बता दें कि यह सब जानकारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर दी है। प्रापर्टी जब्त करने के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आतंकियों का साथ या उन्हें शरण न दें।
अगर आप काई भी ऐसा करता पाया गया तो प्रापर्टी तो जब्त होगी ही, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जानकारी अनुसार केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से घाटी में आतंकी घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है। कश्मीर के लोग जो पहले आतंकियों के बहकावे में आ जाते थे और अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिया करते थे वहीं अब आंतक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। UAPA Act

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