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India News (इंडिया न्यूज), Fisher Man Fined 2.5 lakh : केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर मत्स्य विभाग ने दो मछली पकड़ने वाली नावों के मालिकों पर बिना पूर्व अनुमति के समुद्र में फिल्म की शूटिंग के लिए अपने जहाजों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए 2.5-2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह घटना भारतीय नौसेना के चल रहे ‘सी विजिल’ तटीय सुरक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में एक नियमित निरीक्षण के दौरान सामने आई।
तटीय पुलिस द्वारा अरब सागर के चेल्लनम क्षेत्र में अनधिकृत शूटिंग गतिविधियों के बारे में वाइपिन मत्स्य स्टेशन को सचेत करने के बाद बुधवार को भारत रत्न और भारत सागर नामक नौकाओं को जब्त कर लिया गया। वाइपिन मत्स्य समुद्री प्रवर्तन दल द्वारा निरीक्षण करने पर पता चला कि दोनों जहाजों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे और एक को संचालन के लिए अयोग्य माना गया।
अधिकारियों ने पीटीआई के अनुसार कहा, “बुधवार को निरीक्षण के दौरान, नौकाओं को जब्त करने के बाद, यह पाया गया कि ये जहाज लंबे समय से वैध लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे और उनमें से एक फिटनेस से भी बाहर था।” मत्स्य विभाग के एक बयान में पुष्टि की गई कि दोनों में से किसी भी नाव ने फिल्म निर्माण जैसी गैर-मछली पकड़ने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक अनिवार्य विशेष परमिट प्राप्त नहीं किया था।
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इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार, जहाजों पर सवार 33 सदस्यीय फिल्म क्रू बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पाए गए, जो समुद्री सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। एक अधिकारी ने कहा, “मछली पकड़ने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मछली पकड़ने वाली नावों का उपयोग करने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक है।” अनुमोदन प्रक्रिया में जहाज की परिचालन स्थिति, जीवन रक्षक उपकरण, यात्री क्षमता का आकलन करना और सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेजों का सत्यापन करना शामिल है।
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