इससे पहले अंतिम तारीख रखी गई थी 30 सितंबर
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तिथि बढ़ाकर एक और मौका दिया है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि तारीख 30 सितंबर थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 March 2022 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस तारीख तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना तक लग सकता है।
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Card Tokenization System लागू होने से चोरी नहीं होगा आपका रुपया
आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है।
UIDPAN 0000011112222 AAAP7777Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है।
इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
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