India News (इंडिया न्यूज़), 7th Pay Commission Leave Rules: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। DOPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिनों की विशेष छुट्टी दी जाएगी। इस छुट्टी का उद्देश्य अंगदान के बाद कर्मचारियों को आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है।
यह विशेष छुट्टी केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी जो अंगदान करते हैं। NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन) ने इस बारे में जानकारी साझा की है। इस नियम का उद्देश्य अंगदान को प्रोत्साहित करना और दान के बाद रिकवरी के लिए आवश्यक समय उपलब्ध कराना है।
अंगदान एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सर्जरी के बाद पूरी तरह से ठीक होने में समय लगता है।
सरकार ने अंगदान के दायरे को विस्तृत किया है, जिसमें शामिल हैं:
इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना और दानदाताओं को बिना किसी चिंता के आराम और स्वास्थ्य लाभ लेने का समय देना है। इस फैसले से न केवल अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि दानदाता को सरकारी समर्थन भी महसूस होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे DOPT के दिशा-निर्देशों का पालन करें और डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार अपनी छुट्टी का उपयोग करें।
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