Death Sentence: नागपुर के एक व्यक्ति को मिली मौत की सजा, 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का मामला -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Death Sentence: नागपुर की एक अदालत ने साल 2019 में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में सोमवार (3 जून) को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार सत्यनाथन ने बताया कि संजय पुरी (32) को जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर पडवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आईपीसी की धारा 376 (ए) (बी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई।वहीं सत्यनाथन ने बताया कि अदालत ने पुरी को आईपीसी की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई है। एसपीपी ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

बच्ची के साथ किया था बलात्कार

बता दें कि, 6 दिसंबर, 2019 को कलमेश्वर तहसील के लिंगा गांव में एक खेत से लड़की का शव मिला था, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। वह अपने मजदूर माता-पिता के साथ रहती थी। उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा और रॉड ठूंस दी गई थी, जबकि पास में खून से सना एक पत्थर पड़ा था। एसपीपी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद खेत पर चौकीदार के तौर पर काम करने वाले पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई।

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Raunak Pandey

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