India News (इंडिया न्यूज),Manish Sisodia:कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसौदिया को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
12 से 16 फरवरी तक मांगी थी जमानत
सिसौदिया ने लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने क्रमश सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।
सीबीआई के वकील ने किया जमानत का विरोध
सीबीआई के वकील ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह “अत्यधिक प्रभावशाली” व्यक्ति थे, जो “उच्च और शक्तिशाली पद” पर थे और “सबूतों के साथ छेड़छाड़” कर सकते थे।
सीबीआई ने तर्क दिया था कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए पांच दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। एजेंसी ने कहा, शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है।
मेरे साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित मत करो-सिसौदिया
अदालत ने सिसौदिया के वकील से पूछा कि क्या उन्हें शादी समारोह में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर सिसौदिया ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया “मेरे साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित मत करो।”
उन्होंने कहा, “नहीं इससे माहौल खराब हो जाएगा। अगर मुझे तीन दिन का समय मिलता है तो भी यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेरे साथ पुलिस के जाने पर नहीं।”
2023 से जेल में हैं सिसौदिया
सीबीआई ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।
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