इंडिया न्यूज, इंदौर, (Accused Of Abusing Women) : मध्य प्रदेश के इंदौर में महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने कपड़े के दुकान के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इंदौर में एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाले 20 साल के एक व्यक्ति को कपड़ों की नाप लेने के बहाने दो महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सराफा थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई उक्त महिला की शिकायत पर की गई है।

महिला ने पहली बार इस घटना को किया नजरअंदाज

पुलिस ने बताया कि जब 19 साल की शिकायतकर्ता महिला ने रविवार को अपनी मां के साथ दुकान पर गई तो आरोपी ने नाप लेने के बहाने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छूआ। हालांकि महिला ने इस घटना को पहली बार नजरअंदाज कर दिया लेकिन, जब वह अगले दिन अपने दोस्त के साथ दुकान पर गई तो आरोपी ने फिर दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की।

एक साल की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान

पुलिस थाने में शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी भी महिला के लिए आपराधिक बल का उपयोग करना) मर्यादा (लज्जा) भंग करने का इरादा और अन्य प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है या उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे सजा के तौर पर कम से कम एक वर्ष का कारावास होगा जिसे बाद में 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही उस आरोपी पर आर्थिक दंड के लिए लगाया जाता है।

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