टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी एक IPS अधिकारी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे हैं. मामला कोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़ा हुआ है. धोनी ने इस मामले में IPS संपत कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की है. इस पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका. अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है.

बता दें ये मामला 2013 के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा है. इस केस की जांच IPS संपत कुमार ने की थी. आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने इस मामले में धोनी के खिलाफ टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि धोनी 2013 के IPL मैचों में हुई सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे. उनकी बयानबाजी के बाद धोनी मद्रास हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे थे और संपत की बयानबाजी पर रोक लगाने के साथ ही मानहानि का केस किया था. उन्होंने एक निजी चैनल के खिलाफ भी मानहानि का केस किया था.

धोनी की पुरानी याचिका के बाद कोर्ट ने संपत और दूसरे पक्षों को धोनी के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान देने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा लागू की थी. इसके बाद दिसंबर 2021 में संपत ने लिखित आवेदन देकर मानहानि का मामला रद्द करने का अनुरोध किया. टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि लोग इस तरह के एक सूट के माध्यम से उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं.

अब धोनी ने संपत के उस आवेदन को ही आधार बनाकर उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर कर दिया है. धोनी ने याचिका में कहा है कि आईपीएस अधिकारी ने अपनी लिखित प्रतिक्रिया में ऐसी टिप्पणी की है, जिससे उनके मान-सम्मान को हानि पहुंचती है. उन्होंने इसे अदालत की निषेधाज्ञा की अवमानना मानने की गुजारिश की है.