India News (इंडिया न्यूज), FIR Against Rahul Gandhi: संसद आज कुश्ती का अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। आज कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि, राहुल गांधी के धक्के की वजह से भाजपा के दो सांसद घायल हो गए। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। भाजपा ने राहुल गांधी पर अपने सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है, जिसमें दो सांसद घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, एक महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। इस धक्का-मुक्की की घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कही ये बात
एफआईआर दर्ज कराने के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि, उन्हें कानून का उल्लंघन करने की आदत है। उनकी धक्का-मुक्की में दो सांसद गिरकर घायल हो गए। हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। बीएनएस की धारा 109 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद भी राहुल गांधी का अहंकार नहीं टूटा और वे सांसदों से मिले बिना ही चले गए। राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। कांग्रेस द्वारा भी शिकायत दर्ज कराए जाने पर ठाकुर ने कहा कि चोर कोतवाल को डांटे। यह वही राहुल गांधी हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ देते हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर का बार-बार अपमान किया है।
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घायल सांसदों के स्वास्थ्य पर आया अपडेट
अगर हम घायल भाजपा सांसदों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर बात करें तो इस पर आरएमएल के एमएस डॉ. अजय शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि, “प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी है। दोनों को दवा दी गई है। राजपूत जी का रक्तचाप अभी भी बढ़ा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारंगी जी बुजुर्ग हैं और धक्का-मुक्की होने पर रक्तचाप बढ़ सकता है। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। सारंगी जी दिल के मरीज थे। हम उनकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं।”
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राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज
- धारा 109: हत्या का प्रयास
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- धारा 121: किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी से विचलित करने के लिए उसे चोट पहुंचाना
- धारा 351: आपराधिक धमकी
- धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना