मुजफ्फरनगर:- पहले आज़म खान का विधायकी पद उनसे छिना और अब BJP को बड़ा झटका लगा है. आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद अब बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई है. मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विक्रम सैनी बीजेपी विधायक थे. विक्रम सैनी को एक मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दरअसल, इस मामले में ना ही कोई पत्र विधानसभा की तरफ से जारी हुआ है और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से बयान सामने आया है. लेकिन चर्चे तेज़ हैं कि बहुत जल्द विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद अब रामपुर सीट के साथ-साथ खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। क्योंकि अब ये सीट भी रिक्त हो चुकी है.

भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने अपनी सदस्यता रद्द मान ली है, उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पात्र नहीं मिला है,आगे कहा, “मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मेरी जगह किसी को भी मैदान में उतारेगी तो उसे विजय बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा.”

कवाल कांड में विक्रम सैनी पाए गए थे दोषी

2013 में मुजफ्फरनगर में हुए कवाल कांड साल मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के साथ 12 लोगों को दोषी साबित किया गया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी के साथ साथ सभी आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दो युवकों की हत्या के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के साथ 28 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.लेकिन इस मुक़दमे के बाद करीब 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इसके साथ ही सजा के कुछ दिन बाद ही सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी।