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NEET-UG पर सुप्रीम कोर्ट के बाद शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, जानें क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज), Dharmendra Pradhan:  सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक की विवादों से भरी परीक्षा को रद्द नहीं किया क्योंकि जांच में पता चला है कि इसकी पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ था। हालांकि, उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को आगाह किया कि वह NEET-UG परीक्षा के संबंध में की गई “उलझन” से बचें। जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को ध्यानपूर्वक देखने के बाद कहा कि इसकी पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है और दोबारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार के रुख को सही साबित करता है।

धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर किया पोस्ट

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया कि, ‘सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है।’ इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करेंगे, जैसे ही वे प्रस्तुत की जाती हैं।’ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष और फैसले ने उस दुष्प्रचार को खारिज कर दिया है जो फैलाया जा रहा था।

प्रधान ने एक्स पर लिखा, “निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से खारिज करता है जो फैलाया जा रहा था। हम लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने और न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अक्षरशः लागू करेंगे।”

 

NEET UG पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के “व्यवस्थित उल्लंघन” के कारण इसे “दूषित” किया गया था। शुक्रवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले के पीछे विस्तृत कारणों की घोषणा की।

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फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। पीठ ने कहा, “हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं कर सकते।” शीर्ष अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इस साल ही सुधारना चाहिए, ताकि यह दोहराया न जाए। पीठ ने कई निर्देश भी जारी किए और NTA के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।

सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा कि समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान की बढ़ी हुई जांच के लिए प्रक्रियाओं, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर भी विचार करेगी।

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Ankita Pandey

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