इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील की कि अग्निपथ योजना के विरोध में कई हाईकोर्टों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उनपर दिल्ली अथवा अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं ट्रांसफर कर देंगे, पर आपको एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करनी होगी।
शीर्ष अदालत ने अग्निपथ के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पटना व केरल हाईकोर्ट से भी को दिल्ली हाईकोर्ट लाने के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं। बता दें कि गत चार जुलाई को एड्वोकेट कुमुद लता ने हर्ष अजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। सी के साथ एक अन्य याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने अग्निपथ योजना की वैधता पर सवाल किए थे।
केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी और इसमें प्रदत्त प्रावधान के अनुसार एक सैनिक का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। सरकार ने हालांकि योजना के तहत भर्ती होने वाले कुल अग्निवीरों में से 25 फीसदी को विस्तार देने की भी बात कही है।
योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाना था। हालांकि इस योजना की घोषणा होते ही कई राज्यों में विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसमें कई रियायतों का ऐलान किया था। इसमें इस वर्ष के लिए उम्र की सीमा बढ़ाने के अलावा अग्निवीरों के लिए कई मंत्रालयों व बीजेपी शासित राज्यों में जॉब देने अवसर शामिल थे।
संसद के मानसून सत्र में भी अग्निपथ योजना जमकर विरोध हो रहा है। सत्र के पहले दिन कल और आज भी लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सदन में शोर-शराबा किया। इस कारण आज भी कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। कल भी ऐसा ही हुआ था।
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