India News (इंडिया न्यूज), Allahabad HC on Religious Conversion: अवैध धर्मांतरण के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट के अनुसार संविधान नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे “धर्मांतरण करने या अन्य लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता”।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने महाराजगंज के श्रीनिवास राव नायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए पारित किया, जिन पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को चुनने, अभ्यास करने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।
हालांकि, न्यायालय के अनुसार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता, जिसका अर्थ है दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करना। न्यायालय ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरण चाहने वाले व्यक्ति दोनों का समान रूप से है।”
आरोप है कि 15 फरवरी, 2024 को मामले के मुखबिर को विश्वनाथ के घर बुलाया गया था, जहां अनुसूचित जाति समुदाय के कई ग्रामीण एकत्र हुए थे। विश्वनाथ के भाई बृजलाल, आवेदक श्रीनिवास और रवींद्र भी वहां मौजूद थे।
उन्होंने कथित तौर पर मुखबिर से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का आग्रह किया, दर्द से राहत और बेहतर जीवन का वादा किया। जबकि कुछ ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपना लिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मुखबिर भाग गया और पुलिस को घटना की सूचना दी। श्रीनिवास के वकील ने दलील दी कि उनका कथित धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है और वह आंध्र प्रदेश के निवासी सह-आरोपी में से एक का घरेलू नौकर था और उसे मामले में झूठा फंसाया गया था।
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