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Anil Ambani News: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से DMRC मामले में लगा झटका, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 20% गिरा स्टॉक

Raunak Kumar • LAST UPDATED : April 11, 2024, 3:34 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Anil Ambani News: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राहत देते हुए अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेट्रो सेवा देने वाली कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 8,000 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड में पेटेंट अवैधता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर औंधे मुंह जा लुढ़का है। कंपनी के शेयर में 20 प्रतिशत के गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया है। स्टॉक में 56.90 रुपये की गिरावट के साथ फिलहाल 227.6 रुपये पर है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 9015 करोड़ रुपये पर आ गया है।

सुप्रीम से लगा बड़ा खटका

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में डीएमआरसी की तरफ से जमा किए गए रकम को लौटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से कार्रवाई के तहत जमा कराये गए रकम को लौटाना होगा। अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आगाह करते हुए कहा इसका इस्तेमाल ऐसी याचिकाओं के द्वार खोलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, डीएमआरसी और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक 30 वर्षों के लिए एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के लिए करार किया था। डीएमआरसी ने सिविल स्ट्रक्चर तैयार किया था DAMEPL पर सिस्टम के देखभाल की जिम्मेदारी थी। वहीं, DAMEPL ने स्ट्रक्चर में खामियां मिलने के बाद डीएमआरसी को जुलाई 2012 में नोटिस जारी कर इसे ठीक करने को कहा था। इसके बाद में DAMEPL ने टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने DAMEPL के हक में फैसला सुनाते हुए डीएमआरसी से 2017 में 2782.33 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा। डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर रोक लगा दिया था। जिसके बाद अनिल अंबानी की कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई।

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