इंडिया न्यूज, मुम्बई:
(Anil Deshmukh Received Rs 4.7 Crore) मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वझे व दूसरों के खिलाफ लगे आरोप पत्र का संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि पैसों के लेनदेन से प्रथम दृष्टया में संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वझे तथा अपने सहायक कुंदन शिंदे से 4.7 करोड़ रुपए लिए थे।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सचिन वझे, देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांदे, निजी सहायक शिंदे और 11 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने कहा कि देशमुख ने इस धनराशि को ऋषिकेश देशमुख के निदेर्शों पर हवाला के जरिए सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को भेज दिया। इसके बाद इस राशि को उन कंपनियों के जरिए श्री साई शिक्षण संस्था के खाते में जमा किया गया, जो केवल कागजों पर थी।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 16 सितंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और अदालत का विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा, बयानों और आरोप का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पैसों के लेनदेन से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि अनिल देशमुख को सचिन वाजे और कुंदन शिंदे से 4.7 करोड़ रुपये मिले थे। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लांड्रिंग अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। ऋषिकेश देशमुख राज्य के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के बेटे हैं।
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