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Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का आदेश, दोनों पक्षों को आर्किलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने को लेकर कही यह बात

India News (इंडिया न्यूज),Gyanvapi case: वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।संबंधित पक्षों को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

18 दिसंबर को एएसआई ने सौंपा था रिपोर्ट

यह घटनाक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 18 दिसंबर को वाराणसी जिला न्यायालय के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एक सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक महीने बाद आया है।

वकील विष्णु शंकर ने दायर की याचिका

अदालत में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि रिपोर्ट “सीलबंद कवर में दाखिल नहीं की जा सकती”।

एएसआई ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर कही यह बात

हालाँकि, एएसआई ने अपनी ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने को स्थगित करने की मांग की थी। पैनल ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश से खुलासे में देरी करने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि रिपोर्ट की सामग्री जनता के लिए अनुचित होगी और अफवाहों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देगी।

क्या है ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण ?

एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण इसलिए किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

कब शुरु हुआ सर्वेक्षण ?

सर्वेक्षण तब शुरू हुआ था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम “न्याय के हित में आवश्यक” था और इससे विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी समिति आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में एएसआई सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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Divyanshi Singh

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