India News (इंडिया न्यूज),  Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट की ओर से सीएम केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड में भेजा गया है। जिसका मतलब है कि 28 मार्च केजरीवल ईडी की कस्टडी में रहेंगे।

  • शराब कारोबारियों से रिश्वत की मांग
  • कुछ आरोपियों से ₹100 करोड़ की डिमांड

10 दिन की रिमांड की थी मांग

प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए अदालत को कहा कि केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग में शामिल थे और नीति के निर्माण में सीधे शामिल थे। नीति (उत्पाद शुल्क) इस प्रकार बनाई गई कि इससे रिश्वत लेना संभव हो गया। साथ ही यह भी कहा गया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी और दक्षिण कार्टेल के बीच बिचौलिया था। जिसकी एक प्रमुख प्रतिपादक के कविता थी। जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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ईडी ने कोर्ट में क्या कहा

ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिचौलिया के रुप में काम कर रहा विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर के पास रह रहा था। वह मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम कर रहा था। जिन्होंने अपनी नीति के तहत शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए साउथ ग्रुप के कुछ आरोपियों से ₹100 करोड़ की डिमांड की थी।

के.कविता का नाम लेते हुए एजेंसी की ओर से कहा गया कि सीएम ने उनसे मुलाकात करे कहा था कि उन्हें शराब नीति पर मिलकर काम करना चाहिए। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपराध की कमाई न केवल ₹100 करोड़ थी बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी अपराध की कमाई थी। इतना ही नहीं विक्रेताओं को कुछ हद तक नकद भुगतान की भी बात कही गई।