India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है।
- केंद्र और केजरीवाल नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता और ईडी के बीच मामला है
- अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल
अदालत का आदेश
अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। साथ ही कहा गया कि वे अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी गवाह के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना या उस पर आक्षेप लगाना न्यायाधीश और अदालत पर आक्षेप लगाने के समान है।
मामला इनके बीच
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय के अभाव में अदालतों को कानून के संबंध में इस पर विचार करना होगा। केजरीवाल को पता होगा कि लोकसभा चुनाव कब घोषित होंगे और वह तब बहुत व्यस्त होंगे। यह नहीं माना जा सकता कि गिरफ्तारी का समय ईडी द्वारा तय किया गया था।कोर्ट द्वारा कहा गया कि “इस अदालत के समक्ष मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता और ईडी के बीच है।”