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अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मंडरा रहा खतरा, CBI ने अदालत में कर दिया विरोध

India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Bail: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि शराब नीति मामले में उन्हें उनके सह-आरोपी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। गुरुवार को ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अपने जवाब में सीबीआई ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो का हिरासत में रहते हुए इलाज किया जा सकता है।

एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल “मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 14 अगस्त को जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी गई, जिससे सीबीआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का मौका मिल गया।

  • CBI की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अरविंद केजरीवाल की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में
  • सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मेडिकल आधार पर याचिका का विरोध किया
  • तर्क दिया कि हिरासत में उनका इलाज संभव है

दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च, 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और बाद में सीबीआई ने 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में उन्हें पहले ही शीर्ष अदालत से जमानत मिल चुकी है।

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समानता का दावा नहीं कर सकते- CBI

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल करने वाली सीबीआई ने तर्क दिया कि केजरीवाल अपनी भूमिका को देखते हुए मामले में अपने सह-आरोपी के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है।

इंडिया टुडे को मिले सीबीआई के जवाब के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।  केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को दिए अपने निवेदन में कहा कि हिरासत में रहते हुए उन्हें उपचार प्रदान किया जा सकता है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया।

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याचिका पर कोई असर नहीं पड़ता

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि “सह-आरोपी [केजरीवाल] को दी गई जमानत का उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई असर नहीं पड़ता”। के कविता को जमानत देते हुए शीर्ष अदालत ने सिसोदिया के लिए 9 अगस्त के जमानत आदेश का हवाला दिया था। एजेंसी ने कहा, “सह-आरोपी को दी गई जमानत का उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई असर नहीं पड़ता है।”

अंतरिम जमानत

सीबीआई ने कहा, “चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर, जेल नियमों और नियमावली के अनुसार तिहाड़ जेल अस्पताल या उसके किसी भी रेफरल अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है, जो पहले से ही किया जा रहा है। केजरीवाल द्वारा मेडिकल जमानत पर रिहा होने का कोई मामला नहीं बनाया गया है, जो केवल तभी दिया जाना चाहिए जब जेल में इलाज संभव न हो।” 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी थी। के कविता को 27 अगस्त को शीर्ष अदालत से जमानत मिली थी और मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत मिली थी। केजरीवाल एकमात्र प्रमुख राजनीतिक नेता हैं जो अब इस मामले में सलाखों के पीछे हैं।

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