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Arvind Kejriwal: दिल्ली की अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार-Indianews

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : June 5, 2024, 5:44 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़),  Arvind Kejriwal:  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा कारणों से सात दिन की जमानत मांगी थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है, जिन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आम आदमी पार्टी प्रमुख की जरूरी मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट 7 जून को अरविंद केजरीवाल की इस मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगी। मार्च में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अस्थायी जमानत दी गई थी, जो 1 जून को संपन्न हुआ था और अगले दिन वे प्री-ट्रायल डिटेंशन में वापस आ गए थे।

रविवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर होने के कारण यह आवेदन लंबित था।

न्यायालय ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार किया, जिसमें 14 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। ईडी ने 20 मई को आवेदन दिया था, जबकि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर थे।

1 जून को, न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल द्वारा सात दिनों की जमानत की मांग करते हुए दायर की गई नई अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

9 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और आसन्न लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया।

4 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़े मामलों में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई द्वारा क्रमशः अपनी अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दायर करने के बाद जमानत के लिए अपनी याचिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

 

 

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