India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ( ED) मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जवाब दाखिल किया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया।

उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम को ‘किंगपिन’ कहने के अपने पहले के दावे के अनुरूप, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से धन शोधन किया था, जिसका उपयोग बाद में आप के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।

ईडी ने हाई कोर्ट को बताई यह बात

ईडी ने हाई कोर्ट को बताया “आप दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है,”.

ईडी ने आगे बताया कि “आप ने श्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इस प्रकार अपराध धारा 70, पीएमएलए 2002 के अंतर्गत आते हैं। AAP एक राजनीतिक दल है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है। ”

ईडी ने बचाव किया कि गिरफ्तारी कानूनी थी और यह भी कहा कि केजरीवाल ने ‘आज की तारीख में हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है।’

ईडी ने यह भी कहा कि “पीएमएलए की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 220एफ की सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन किया गया था।”

13 अप्रैल को फिर से हो सकती है सुनवाई

इस मामले पर अदालत द्वारा 13 अप्रैल को फिर से सुनवाई होने की उम्मीद है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कल दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.