India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आचरण उन्हें जमानत का हकदार नहीं बनाता। मुख्यमंत्री ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने से नहीं रोक पाया। केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली के सीएम ने पहले अपने अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले का अपडेट जारी है..
Liz Truss On British Trump: ब्रिटेन पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने शनिवार (16 नवंबर) को…
Manipur Violence: पूर्वोत्तर राज्य फिर से जलने लगा है। जहां सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों…
King Rahu of Kaliyuga: एक हफ्ते के किसी शनिवार या बुधवार को एक साफ नारियल लें।…
India News (इंडिया न्यूज़),Winter Skin Care Tips: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। उत्तर…
Madhuri Dixit के बच्चों ने कभी नहीं देखी उनकी फिल्में, लेकिन भूल भुलैया 3 में…
India News(इंडिया न्यूज) Health News: कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इससे खुद को बचाना मुश्किल…