India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद हैं। लगातार बेल के लिए अदालत से गुहार लगा रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पाई है। इसके साथ ही चुनाव सिर पर है ऐसे आप के लिए ये वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाने के लिए तैयार है। जिस पर आज फैसला अदालत सुनाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना “मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है”।
“चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ”ईडी ने एक नया हलफनामा दाखिल करते हुए शीर्ष अदालत को बताया।
अरविंद केजरीवाल को वित्तीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी। हमारी वेबसाइट पर कर्नाटक और गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान की मुख्य बातें देखें।
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