India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 10 मई को केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे और ये अवधि 1 जून तक के लिए थे जिसके बाद कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका रखी कि उनकी जमानत को बढ़ाया जाए लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिया है। आइए इस खबर में बताते हैं आपको पूरी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अवकाश पीठ ने कहा कि यह उचित होगा यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय लें।
अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अब खत्म हो चुकी दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, को 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। चुनाव प्रचार करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल में जांच करानी है जिसके लिए अवधि बढ़ा दी जाए लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया।
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