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CM अरविंद केजरीवाल को जमानत, CBI की गिरफ्तारी अनुचित-SC

India News (इंडिया न्यूज़), CM Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले में पहली बार गिरफ्तार होने के छह महीने बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना “स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है”। केजरीवाल इस मामले में जेल से बाहर आने वाले चौथे हाई-प्रोफाइल नेता बन गए हैं, इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति की के कविता भी जेल से बाहर आ चुकी हैं। केजरीवाल की रिहाई हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आप के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां पार्टी मौजूदा भाजपा और उसके इंडिया ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कमर कस रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहली बार ईडी ने 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वे ईडी की हिरासत में थे।

कुछ सप्ताह बाद, 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे तिहाड़ जेल में बंद रहे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, टाइप II मधुमेह से पीड़ित केजरीवाल ने तर्क दिया था कि सीबीआई ने उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब वे ईडी मामले में “रिहाई के कगार” पर थे। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई के कदम को आप प्रमुख को सलाखों के पीछे रखने के लिए बनाई गई “बीमा गिरफ्तारी” करार दिया।

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भागने का जोखिम नहीं उठा सकते

संकट के समय विपक्षी दलों और उनके नेताओं के पसंदीदा वकील सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल एक “संवैधानिक पदाधिकारी” होने के नाते भागने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई जोखिम नहीं है, जो कि दस्तावेजी प्रकृति के हैं और पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीबीआई ने दावा किया कि आबकारी नीति से प्राप्त रिश्वत का एक बड़ा हिस्सा AAP द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया था।

जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए, एसवी राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी भी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, जो कि कार्रवाई का सामान्य तरीका है। एएसजी ने यह भी दावा किया कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो दिल्ली उच्च न्यायालय का मनोबल गिर जाएगा।

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