India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर बाते तेज हो रही है कि सीएम केजरीवाल की जमानत कब होगी? जिसकी अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख को अंतरिम राहत देने का आदेश पारित कर सकती है।
- प्रचार प्रसार के लिए जमानत की याचिका
- आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
- ईडी दाखिल करेगी पहली चार्जशीट
चुनाव के प्रचार के लिए जमानत की मांग
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे।
ईडी का निर्देश
वहीं इस मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के अदालत के सुझाव का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है। उन्होंने पीठ से कहा था, “मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? सिर्फ़ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, कोई विचलन नहीं हो सकता। क्या चुनाव प्रचार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है?” एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा।
जानें मामले का पूरा विवरण
1. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में दो साल लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था।
2. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दावा किया कि केजरीवाल गोवा में एक 7-सितारा होटल में एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर रुके थे, जिसने राज्य में AAP के चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध धन स्वीकार किया था।
3. अरविंद केजरीवाल के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी अंतरिम ज़मानत का विरोध करते हुए दायर हलफ़नामे पर आपत्ति जताई है। उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफ़नामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना की गई है।
4. अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ़्तारी के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हुए थे।
5. मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित AAP नेताओं पर कुछ व्यापारियों और राजनेताओं के अनुकूल शराब नीति तैयार करने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।