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Asaduddin Owaisi: ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे के लिए ओवैसी को अयोग्य ठहराया जा सकता है? जानें क्या कहता है संविधान

India News (इंडिया न्यूज), Asaduddin Owaisi:एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ लेते समय ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद से ओवैसी ने अपने रुख पर फिर से जोर दिया है,

किरेन रिजिजू ने कही यह बात

जबकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नियमों का अध्ययन करके यह पता लगाया जाना चाहिए कि ओवैसी ने जो किया वह संवैधानिक है या नहीं। उन्होंने कहा, “हमारी फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए किसी अन्य देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित है…हमें नियमों की जांच करनी होगी कि क्या यह उचित है…,”

खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी-ओवैसी

सांसद ने आज पलटवार करते हुए कहा, “उन्हें जो करना है करने दें। मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा-बहुत जानता हूं। ये खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी।”

अयोग्यता के बारे में संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 102 के अनुसार, सदस्यता को विभिन्न आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इनमें शामिल हैं – भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करना, संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित किसी पद को छोड़कर, जो उसके धारक को अयोग्य नहीं ठहराता है, यदि वे अस्वस्थ हैं और किसी अक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है, और यदि संसद का कोई कानून व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है।

ओवैसी के ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे को कुछ लोगों ने ‘विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन’ के रूप में देखा है, भाजपा आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने संविधान का एक अंश साझा करते हुए कहा कि यह निष्कासन का आधार है।

हालांकि, रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि भारत ‘न तो किसी देश का विरोधी है और न ही हम किसी देश के दुश्मन हैं’।

ओवैसी का नारा गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले के बीच आया है, जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई अन्य विस्थापित हुए हैं।

Divyanshi Singh

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