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India News (इंडिया न्यूज), Assam Imposes Complete Ban On Beef: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (4 दिसंबर, 2024) को राज्य भर के होटलों, रेस्तराओं और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए गोमांस खाने पर मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, “असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तराँ या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही इसे किसी भी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर नहीं परोसा जाएगा, इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तराँ और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है।”
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, पहले मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस परोसने या खाने पर रोक लगाने का प्रावधान था। भाजपा नेता ने कहा, “लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तराँ में नहीं खा पाएंगे।” यह घोषणा सरमा द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद की गई है कि भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाके समागुरी में चुनाव जीतने के लिए गोमांस वितरित किया। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर राज्य कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा उन्हें पत्र लिखकर मांग करते हैं तो वह असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं।
आज असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।#AssamBeefBan pic.twitter.com/Nhda2uQ3Gt
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 4, 2024
कांग्रेस नेता की कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने कहा, “समागुरी को खोने के दुख के बीच, रकीबुल हुसैन ने एक अच्छी बात कही कि गोमांस खाना गलत है, है न? उन्होंने कहा कि कांग्रेस-भाजपा द्वारा मतदाताओं को गोमांस देकर चुनाव जीतना गलत है।” सरमा ने पूछा, “मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मतदाताओं को गोमांस देकर समागुरी जीत रही थी। वह समागुरी को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गोमांस देकर समागुरी जीती जा सकती है?” असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं। अब पूरे राज्य में होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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