India News(इंडिया न्यूज),Assam: असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ दूसरी शादी को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। जहां असम सरकार ने कर्मचारियों को पति या पत्नी के जीवित होते दूसरी शादी करने पर रोक लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिसकी जानकारी देते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि, यदि पति या पत्नी जीवित है तो सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। जहां अभी तक इसमें तलाक के मानदंडों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। बता दें कि, सीएम हिमंत बिस्व सरा के निर्देश पर नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि, जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, दिशानिर्देश असम सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण सरकारी सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है। वहीं उसके ऊपर बड़े जुर्माने समेत उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है।
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