India News (इंडिया न्यूज), Assam: असम के कोकराझार जिले की एक कोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल को एक लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जे कोच ने कांस्टेबल बंजीत दास को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए मंगलवार (18 जून) शाम को फास्ट-ट्रैक कार्यवाही के माध्यम से फैसला सुनाया। कांस्टेबल दास को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और ₹ 10,000 का जुर्माना लगाया गया। पैसा न देने की स्थिति में, उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने दास को आईपीसी की धारा 363 के तहत लड़की का अपहरण करने का दोषी पाया और उसे 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि चूक की स्थिति में उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश के आदेशानुसार दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। लड़की के पिता ने 10 अक्टूबर, 2019 को बोगरीबाड़ी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अपने चाचा के घर जाने के बाद लापता हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बाद में पता चला कि दास ने लड़की से शादी करने के इरादे से उसका अपहरण किया था और बाद में उसे एक अज्ञात स्थान पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया गया।
Today Rashifal of 19 December 2024: 19 दिसंबर 2024 का दिन ज्यादातर राशियों के लिए…
India News (इंडिया न्यूज)Mahakumbh 2025: तीर्थराज प्रयागराज की संगम नगरी में महाकुम्भ-2025 महापर्व के आयोजन…
India News (इंडिया न्यूज)Prayagraj Tirth Purohit: तीर्थराज प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में…
India News (इंडिया न्यूज)Mahakumbh 2025: योगी सरकार महाकुम्भ 2025 के आयोजन के लिए विभिन्न आयामों…
India News (इंडिया न्यूज)Natural Farming in UP: भारतीय परंपरा में पतित पावनी, मोक्षदायिनी मानी जाने…
Russia Ukraine War: रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव…