India News UP (इंडिया न्यूज़), Ayodhya Rape Case: अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी SP नेता मोईद खान को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने SP नेता मोईन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। भदरसा गैंगरेप के मामले में मोईद खान और उसका नौकर राजू खान नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में जेल में अभी बंद हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले SP नेता मोईद खान के खिलाफ जालसाजी का 1 और मामला दर्ज किया गया। PNB के भदरसा शाखा प्रबंधक ने बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में मोईद खान के खिलाफ पूराकलंदर थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया कि खान ने अब ध्वस्त हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर पंजाब नेशनल बैंक को 1 हॉल और 1कमरा किराए पर दिया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कि मोईद खान के अवैध कॉम्प्लेक्स की 67 दुकानों को गिराने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए थे। लगभग 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया था। मुख्य आरोपी मोईद खान ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कॉम्प्लेक्स में 1 बैंक की शाखा भी चल रही थी। जिला प्रशासन ने बैंक को नोटिस जारी किया। बैंक को 1 दिन पहले ही खाली करा लिया गया था।
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