India News (इंडिया न्यूज), Azam Khan: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को जबरन घर खाली करवाने के मामले में गुरुवार 30 मई को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। आजम खान पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को मोहम्मद आजम खान को जबरन घर खाली करवाने और मालिक की पिटाई करने के आठ साल पुराने मामले में दोषी ठहराया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी/एमएलए कोर्ट सीमा सिंह राणा ने बताया कि “आजम खान को कल एक मामले में दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई। उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर कुल ₹14 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला दिसंबर 2016 में रामपुर के डूंगरपुर बस्ती का है। शिकायतकर्ता अबरार ने आजम खान और सेवानिवृत्त सर्किल अधिकारी बरकत अली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि वे जबरन उनके घर में घुसे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और घर खाली करवाने के लिए उनके साथ मारपीट की।
वकील ने कहा, “दूसरे आरोपी बरकत अली को कुल ₹6 लाख जुर्माने के साथ सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है।”
इस बीच, पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा, “अन्याय की हार हुई है और कहीं न कहीं न्याय जीवित है और न्यायालय के माध्यम से न्याय दिया गया है।”
24 मई को न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी। स्थानीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद फातिमा पिछले साल अक्टूबर से रामपुर जेल में बंद थीं। अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े जालसाजी मामले में रामपुर सत्र न्यायालय ने उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
यह मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने शिकायत की थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।
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