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स्पा में Cross gender Massage पर रोक, कमरों में नहीं होगी कुंडी

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली
Cross gender Massage: फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बगैर अब स्पा सेंटरों में यूं ही कोई भी मालिश नहीं कर पाएगा। पूर्वी निगम ने खास दिशा निदेर्शों के साथ क्षेत्र में स्पा सेंटरों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।
पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पा सेंटरों पर लागू किए जाएंगे। सभी स्पा सेंटरों को नए नियम का पालन करना आवश्यक होगा। इसके तहत अब स्पा सेंटरों में केंद्रों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए। स्पा सेंटरों में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे। स्पा सेंटर आने वाले सभी ग्राहकों के पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर करने होंगे। इसके अलावा स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुलेंगे। स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे और परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

ऐसे ही किसी से मालिश नहीं कराई जा सकती (Cross gender Massage)

स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह ने बताया कि बिना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अब स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। काम के दौरान सभी कर्मचारी सेंटर द्वारा जारी आईडी कार्ड जरूर पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। निगम सेंटरों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहले इनके मालिकों, प्रबंधकों का पुलिस सत्यापन भी कराएगा।

आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने पर कार्रवाई का प्रावधान (Cross gender Massage)

बीर सिंह ने बताया कि यदि कोई स्पा सेंटर वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ग्राहक द्वारा 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा स्पा सेंटर में प्रवेश रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक बरकरार रखी जायेगी। दिशानिदेर्शों का उल्लंघन मिलने पर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Sameer Saini

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