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Prajwal Revanna: बेंगलुरु कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका, प्रज्वल रेवन्ना को लगा बड़ा झटका -India News

India News (इंडिया न्यूज), Prajwal Revanna: बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने बुधवार (29 मई) बलात्कार के एक मामले में निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने उनके वकील अरुण द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलुरू के लिए वापसी की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है और 31 मई की सुबह उनके शहर पहुंचने की उम्मीद है। प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय महिला से कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है।

फरार चल रहा हैं प्रज्वल रेवन्ना

बता दें कि कथित तौर पर हसन लोकसभा क्षेत्र में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गयाऔर अभी भी फरार हैं। 18 मई को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने एसआईटी द्वारा दायर एक आवेदन के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हालांकि, बाद में एसआईटी ने उसके पिता और जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया, जो कथित तौर पर महिला के अपहरण में शामिल हैं। वहीं अब सभी की निगाहें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। जहां 31 मई को प्रज्वल रेवन्ना के पहुंचने की उम्मीद है और एसआईटी द्वारा उनके उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने की संभावना है।

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प्रज्वल रेवन्ना की मां ने डाली अग्रिम जमानत याचिका

बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना ने अपने पति से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तारी के डर से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। एसआईटी ने उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई और इसी मामले में एचडी रेवन्ना को जारी अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने की भी मांग की। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत का आदेश 31 मई तक सुरक्षित रखा गया है।

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Raunak Pandey

रौनक पांडे बिहार की माटी से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता को सीख और समझ रहे हैं. पिछले 1.5 साल से डिजिटल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर सक्रिय हैं। अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पर लिखना पसंद है.

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