Traffic Rules from 1 November: वाहन चलाते समय आपको कईं तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। बता दें कि ट्रैफिक नियमों के पालन से आप चालान से भी बचते हैं और आपकी जान भी सुरक्षित रहती है। ऐसा ही एक नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है, जिसके उल्लंघन पर आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। जी हां, ये नियम सीट बेल्ट से जुड़ा है। दरअसल, मुंबई में 01 नवंबर से पिछली सीट पर बैठे शख्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम दिल्ली-एनसीआर के साथ कईं शहरों में सख्ती से पालन किया जा रहा है।
आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर उन्हें 1,000 रूपये का जुर्माना ले रही है। इस संबंध में पुलिस सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अभियान भी चला रही है। अब तक सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों का बड़ी संख्या में चालान भी किया जा चुका है।
जानकारी के अनुसार, 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री (54) की मौत के बाद इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस के अनुसार पीछे की सीट पर बैठे मिस्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।
वहीं पिछले महीने सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के अलार्म को अनिवार्य करने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अगली सीटों के समान ही पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट के अलार्म अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।
कनाडा के पीएम Justin Trudeau ने भड़की हुई जनता के लिए जो योजना निकाली है,…
Lucknow Road Accident: यह घटना तब हुई जब स्कूटी सवार दो युवक, रेहान और आमिर, मोहनलालगंज…
रूस का ये निर्णय यूक्रेन द्वारा ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी युद्ध सामग्री डिपो को लक्षित…
Ranveer Allahbadia: शराब को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल…
Terror Attack in Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आतंकियों ने वाहनों…