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ब्रेकअप के मामलों को भी निपटाएगी भारतीय न्याय संहिता, यहां जानें सजा और धारा

India News(इंडिया न्यूज),Indian Justice Code Section 69: इस महीने की 1 जुलाई से देशभर में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ‘ब्रेकअप’ के मामलों में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस पर विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। दरअसल, कानून के लिए रिश्ते, सहमति और शादी हमेशा से ही जटिल क्षेत्र रहे हैं। यह जटिल क्षेत्र फिर से चर्चा में है क्योंकि 1 जुलाई को 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने ले ली है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या है?

बीएनएस के प्रावधानों में से धारा 69 ने विशेषज्ञों को परेशान कर रखा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है कि अगर बिना किसी इरादे के शादी का वादा किया जाता है और यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 69 में कहा गया है, “किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी का वादा करके बिना किसी इरादे के उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे भी सजा होगी। इसके साथ ही दोषी को जुर्माना भी भरना होगा।” इसमें लिखा है कि यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।

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धारा 69 नई और अभूतपूर्व है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में तथ्यों को छिपाकर या धोखे से यौन संबंध बनाने के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। पहले ऐसे मामलों की सुनवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के तहत होती थी, जिसमें कहा गया था कि डर या गलतफहमी में दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां महिलाओं ने ब्रेकअप या रिश्ता टूटने पर बलात्कार का आरोप लगाया है। धारा 69 के तहत महिलाएं झूठे वादों पर सेक्स के लिए सहमति देने का दावा कर सकती हैं। धारा 69 ‘धोखाधड़ी’ शब्द की व्याख्या करती है, जिसमें पहचान छिपाकर नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन और शादी शामिल है।

ब्रेकअप को अवैध बनाती है धारा 69

धारा 69 एक तरह से ब्रेकअप को अवैध बनाती है और अगर रिश्ता शादी में तब्दील होने से पहले खत्म हो जाता है तो पुरुषों को परेशान किया जा सकता है। इस कानून के तहत महिलाएं ऐसे पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकती हैं जो ‘शादी का वादा’ करके फिर अपनी बात से मुकर जाता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर ब्रेकअप किसी और वजह से भी होता है तो भी ‘शादी का वादा करके’ रिश्ता बनाने का आरोप लगने का डर बना रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत बिना विश्वसनीय सबूत के पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान हो सकता है। वकील इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे ऐसे केस को कैसे लड़ें जिसमें कई अस्पष्ट पहलू हों।

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क्या कह रहे हैं वकील?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद के वकील अरविंद सिंह ने कहा, “शादी करने का इरादा भावनात्मक होता है। अगर शादी नहीं होती है तो कोई कैसे साबित कर सकता है कि शादी करने का उसका इरादा सच्चा था? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर शादी करने का इरादा है तो भी कई वजहों से रिश्ते खत्म हो सकते हैं। यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई शादी करना चाहता था लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाया।” वकीलों को अपना मामला साबित करने में महीनों या सालों लग सकते हैं और इससे व्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा और उसके पूरे जीवन को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसी बात साबित न कर पाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति को 10 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है।

बीएनएस की धारा 69 के मुद्दे यहीं खत्म नहीं होते। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि, अदालत में सबूतों के साथ मजबूत मामला बनाना पूरी तरह से अलग मामला होगा। अदालत सबूतों के आधार पर काम करती है। ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य सबूत पेश करने होंगे कि शादी का वादा किया गया था और आड़ में या बहाने से यौन संबंध बनाए गए थे। इसे साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने कहा, “धारा के तहत मामलों में, पुरुष को केवल महिला के कहने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी तेजी से होगी, लेकिन अदालत को अभी भी सबूतों की आवश्यकता होगी और यहीं समस्या है।” इस प्रावधान के कारण अनुचित गिरफ्तारी हो सकती है, अदालती मामलों में सालों लग सकते हैं और पुरुष के जीवन के कई पहलुओं को नुकसान हो सकता है। हालांकि, पीटीआई से बात करते हुए वरिष्ठ आपराधिक वकील शिल्पी जैन ने कहा कि धारा 69 में ‘पहचान छिपाने’ को धोखे के रूप में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ‘हमारे देश में महिलाओं का शोषण ऐसे पुरुषों द्वारा किया जा रहा है जो शादी का वादा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर वादा करते समय पुरुषों का शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तो यह अपराध है।’

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Rajesh kumar

राजेश कुमार एक वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज में नेशनल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले एएनबी, विलेज कनेक्शन में काम कर चुके हैं। इनसे आप rajeshsingh11899@gmail.com के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

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