India News (इंडिया न्यूज़), BNS: सरकार ने भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस में दो नए खंड जोड़े गए हैं। जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए तीन विधेयकों में से एक है। पहली – धारा 86 – में एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना “क्रूरता” की परिभाषा में शामिल किया गया। विधेयक के पिछले संस्करण में, धारा 85 में पति या उसके परिवार के सदस्यों को अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान था।
इसे परिभाषित करते हुए बताया गया कि महत्वपूर्ण रूप से महिला के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना क्रूर व्यवहार” कहलाएगा । दूसरे प्रावधान के मुताबिक किसी यौन उत्पीड़न पीड़िता की अनुमति के बिना अदालती कार्यवाही से उसकी पहचान उजागर करने पर दो साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
Also Read:
एकनाथ शिंदे की पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। अभी माहिम विधानसभा सीट…
India News Bihar (इंडिया न्यूज)Tragic accident : पटना के बिहटा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुरा गांव में…
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसके चलते…
India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड…
दुनिया में परमाणु हथियारों की बात करें तो उस वक्त सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस…
India News(इंडिया न्यूज),Road accident: कानपुर देहात के सहायल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क…