India News (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। इससे पहले शनिवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पांच दिन की पुलिस हिरासत
बाद में उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। मालीवाल के दावों के मुताबिक, 13 मई को बिभव ने उन पर बेरहमी से हमला किया था और जब उन्होंने बताया कि वह पीरियड्स में हैं तब भी वह नहीं रुके। हमले के बाद मालीवाल ने दावा किया कि उनकी बांहों में दर्द है और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है।
शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि हमले के कारण के बारे में पूछताछ के लिए कुमार की हिरासत आवश्यक है। पुलिस ने कहा कि कुमार ने जांच टीम को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया था और यह भी बताया था कि कुछ खराबी के कारण उनका फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया गया था।सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कुमार को उनके मोबाइल फोन से डेटा हासिल करने के लिए मुंबई ले जाएगी।
केजरीवाल के खिलाफ साजिश
इस बीच, आप ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ एक “साजिश” का हिस्सा बनने के लिए भाजपा ने मालीवाल को “ब्लैकमेल” किया था क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रही हैं और भाजपा पार्टी सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल भेजना चाहती है।
वीडियो भी जारी किया
गुरुवार, 16 मई को AAP ने 13 मई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा गार्डों के साथ बहस करते देखा जा सकता है। उसे गार्डों को पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हुए और उसे बाहर फेंकने की चुनौती देते हुए सुना जा सकता है। एक अन्य वीडियो में, AAP सांसद को सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर से बाहर ले जाते देखा गया। आप ने मालीवाल पर नाटक करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि वीडियो में वह बिना लंगड़ाए चलती नजर आ रही हैं.
Swati Maliwal Case: विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका-Indianews