India News (इंडिया न्यूज), Biden Administration: जो बिडेन सरकार एक महत्वपूर्ण पुनर्वर्गीकरण प्रयास के बाद देश भर में मारिजुआना प्रतिबंधों को कम करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी औषधि प्रवर्तन विभाग ने मारिजुआना को कम जोखिम वाले पदार्थ के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की कगार पर है। जो लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी दवा कानूनों का एक नाटकीय उलट है, जिसके पूरे देश में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। दरअसल, एक सूत्र ने मंगलवार (30 अप्रैल) को बताया कि डीईए का नया प्रस्ताव जो भांग के चिकित्सीय लाभों और अन्य दवाओं की तुलना में इसके दुरुपयोग के कम जोखिम को स्वीकार करता है। वो व्हाइट हाउस प्रबंधन और बजट कार्यालय के हाथों में है। खैर डीईए प्रस्ताव का लक्ष्य मनोरंजक उपयोग के लिए मारिजुआना को सीधे वैध बनाना नहीं है।

मारिजुआना का उपयोग अभी है अवैध

बता दें कि, अभी भी योजना विचाराधीन है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मारिजुआना वर्गीकरण (पुनर्निर्धारण) को बदलना इसे पूरी तरह से कानूनी बनाने से अलग है। पुनर्निर्धारण से हर जगह मारिजुआना का कब्ज़ा स्वचालित रूप से ठीक नहीं होगा। जिन जगहों पर यह अवैध है, वहां इसे रखने पर आप अभी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रबंधन और बजट कार्यालय को प्रस्ताव पर अपना अंतिम निर्णय जारी करने में कई महीने लग सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एक बार ओएमबी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, डीईए अपने वर्तमान अनुसूची I वर्गीकरण से मारिजुआना को पुनः वर्गीकृत करने की योजना पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगेगा। जो वर्तमान में इसे हेरोइन और एलएसडी के साथ रखता है।

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क्या है पुनर्निर्धारण का अर्थ?

दरअसल यह कार्रवाई स्वास्थ्य संगठनों की उचित सिफारिशों के बाद केटामाइन और कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉयड के साथ मारिजुआना को अनुसूची III में बनाए रखने का प्रस्ताव करती है। बता दें कि पुनर्वर्गीकरण शोधकर्ताओं को विशिष्ट चिकित्सा लाभों को निर्धारित करने के लिए बड़े पैमाने पर पदार्थ का अध्ययन करने की अनुमति देगा। साथ ही संभावित रूप से उन राज्यों में बिक्री के मामले में दवा कंपनियों के लिए दरवाजा खोल देगा जहां वे कानूनी हैं। अक्टूबर 2022 में, राष्ट्रपति जो बिडेन ने स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को मारिजुआना के वर्गीकरण की समीक्षा करने का आदेश दिया। उस समय राष्ट्रपति ने कहा था कि किसी को भी मारिजुआना का उपयोग करने या रखने के लिए जेल नहीं जाना चाहिए।

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