India News (इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Masjid Case,वाराणसी: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा।
राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। पिछले साल 12 सितंबर को जिला अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज की अदालत में पिछले साल मई महीने में यह केस ट्रांसफर हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।
ये भी पढ़ें – Karnataka: कर्नाटक सरकार ने सभी पांच गारंटी को लागू करने का किया ऐलान
Kolkata Doctor का रेप और फिर हत्या केस में कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया…
India News (इंडिया न्यूज),Gwalior Crime: ग्वालियर जिले में शादी का झांसा देकर 1 ठेकेदार ने…
Bengaluru Blackmail and Suicide Case: बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करने वाली 24…
Dhanashree Verma Latest Post: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने साल 2020 में शादी…
India News(इंडिया न्यूज)Delhi Assembly Election 2025: नई दिल्ली विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का…
शनिवार को भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के कार्यकर्ताओं ने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर ईंटों…