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गैस कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, 1 नवंबर से बदल जाएंगे 6 नियम, जानें आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर?

India News (इंडिया न्यूज), Rule Change From 1st November : नवंबर की शुरुआत से जनता को कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के अलावा क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। पहली तारीख से ही ऐसे ही छह और बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि 1 तारीख से क्या-क्या बदलने जा रहा है। सबसे पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी 1 नवंबर को गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन देखने को मिल सकता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो जुलाई महीने में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार तीन महीने से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान एक सिलेंडर की कीमत में 94 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 48.50 रुपये महंगा हुआ था। एटीएफ और सीएनजी-पीएनजी के रेट में होगा बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम में भी संशोधन किए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में एविएशन फ्यूल के दाम में कमी देखने को मिली है।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

एसबीआई कार्ड 1 नवंबर से बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है, जो उसके क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट और फाइनेंस चार्ज से जुड़ा है। क्रेडिट कार्ड रूल चेंज के बारे में विस्तार से समझें तो 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत यूटिलिटी सेवाओं में 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 1 फीसदी अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

इसके अलावा नवंबर महीने में त्योहारों और सार्वजनिक छुट्टियों के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के कारण भी कई मौकों पर बैंक बंद रहेंगे। नवंबर में बैंकों में कुल 13 छुट्टियां होंगी। आइए जानते हैं किन मौकों पर बैंक बंद रहेंगे। लेकिन आपके बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं 24X7 जारी रहेंगी।

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म्यूचुअल फंड और ट्राई के नियमों में बदलाव

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को सख्त करने की तैयारी कर ली है और यह पहली नवंबर से लागू हो जाएगा। दरअसल, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए जो नए इनसाइडर नियम लागू होने जा रहे हैं, उनके मुताबिक अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के फंड में नॉमिनी और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी कंप्लायंस ऑफिसर को देनी होगी।

टेलीकॉम सेक्टर में भी सरकार ने जियो, एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम नंबर ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में कंपनियां अपने सिम यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही मैसेज को स्पैम लिस्ट में डालकर नंबर ब्लॉक कर सकती हैं।

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Shubham Srivastava

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