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Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार में पेपर लीक किया तो देना होग भारी जुर्माना, इतने सालों की होगी जेल

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : July 24, 2024, 6:25 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़),Bihar: बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। जिसके कारण पहले कई परीक्षाएँ रद्द हो चुकी हैं। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (PE)  (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

क्या है नए कानून का उद्देश्य

नए कानून का उद्देश्य राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना है, जो संयोग से, NEET 2024 प्रश्नपत्र लीक विवाद का केंद्र रहा है।

10 लाख रुपये का जुर्माना

विधेयक में ऐसी गड़बड़ियों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

नीट-यूजी 2024 पेपर लीक के बाद उठाया गया कदम

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने NEET-UG से जुड़े पेपर लीक घोटाले के सामने आने के बाद उठे बड़े विवाद के बाद यह विधेयक पारित किया। नीट-यूजी 2024 पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पाया है कि मेडिकल उम्मीदवारों ने 5 मई को होने वाली परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों तक पहुंच पाने के लिए रैकेट में शामिल “दलालों” को 30 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की बड़ी रकम का भुगतान किया था।

शुक्रवार को पटना पुलिस से जांच का जिम्मा संभालने वाली ईओयू ने आरोपियों के फ्लैट से बैंक चेक और उम्मीदवारों के रोल कोड सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की मदद करने का वादा करने वाली एक शिक्षा परामर्श फर्म चलाने वाले आरोपियों को 5 मई को गिरफ्तार किया गया था।

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