मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उन्हें कोर्ट ने मंगलवार 15 नवंबर को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभिनेत्री बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद जैकलीन फर्नांडिस खबरों में आ गई थीं। क्योकि एक्ट्रेस को उनसे कई महंगे तोहफे मिले थे।

ईडी ने किया जमानत का विरोध

ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैकलीन ने केवल मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ा दिए उन्होंने भागने की हर कोशिश की है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने वाली केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया था।

अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एजेंसी की ओर से पेश अधिवक्ता शैलेश एन पाठक ने कहा था कि अभिनेत्री के खिलाफ पहले से ही एक एलओसी खुला था और इसलिए जांच अधिकारी ने अभिनेत्री के गिरफ्तार नही किया, अभिनेत्री और ईडी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया था।

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