देश

‘नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से सेक्स करना रेप’, हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा रखी बरकरार

India News (इंडिया न्यूज), Bombay High Court on Consensual Sex: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध भी बलात्कार माना जाता है। साथ ही इस तरह के कृत्य के लिए कानूनी बचाव कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए की। जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति जीए सनप की पीठ ने कहा कि यह कहा जाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार है, चाहे वह विवाहित हो या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का बचाव तब उपलब्ध नहीं होता जब पत्नी या लड़की, जिसे कथित तौर पर पत्नी कहा जाता है, की आयु 18 वर्ष से कम हो।

आरोपी के लिए कठोर कारावास की सजा बरकरार

बता दें कि, पीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और आरोपी के लिए कठोर कारावास की 10 वर्ष की सजा को बरकरार रखा। इस मामले के विवरण के अनुसार, व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने उससे विवाह कर लिया। हालांकि, उनके वैवाहिक संबंध खराब हो गए, जिससे महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही यह तर्क के लिए मान लिया जाए कि उनके बीच तथाकथित विवाह था, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर कि यह उसके खिलाफ यौन संबंध था। अगर सहमति से ऐसा किया जाता है, तो यह बलात्कार माना जाएगा।

पहले रेप, फिर ठोकी कील और जिंदा जलाया…, 3 बच्चों की मां के साथ ये कैसा हैवानियत? पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के कांपे रूह

क्या है मामला?

बता दें कि, साल 2019 की शिकायत से पहले आरोपी और पीड़िता 3-4 साल तक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। हालांकि पीड़िता ने शारीरिक अंतरंगता के लिए आरोपी के प्रस्ताव को लगातार ठुकरा दिया था। उसने अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण काम के लिए पास के शहर में चली गई। आरोपी ने उसका पीछा किया, उसे उसके कार्यस्थल तक लाने-ले जाने की पेशकश की और अंततः उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

आरोपों के अनुसार, शुरू में, आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में किराए के कमरे में शादी का नाटक समारोह आयोजित किया। हालाँकि, उसके प्रति उसका व्यवहार अपमानजनक हो गया, जिसमें शारीरिक हमले और गर्भपात कराने का दबाव शामिल था। वहीं बाद में उसने पितृत्व से इनकार करते हुए उस पर किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा होने का आरोप लगाया।

खालिस्तान आतंकी अर्श डल्ला पर कनाडा सरकार क्यों मेहरबान? मगर भारत ने भी चली ऐसा दांव, सुनते ही ट्रूडो को लगेगा शॉक

Raunak Pandey

Recent Posts

पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाई अपनी औकात, भारत को उकसाने के लिए PCB ने रची नई चाल, BCCI देखा करारा जवाब!

आईसीसी ने अभी तक अंतिम आयोजन स्थल के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन…

2 mins ago

UPPCS परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम

India News (इंडिया न्यूज़),UPPSC Exam News Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार…

4 mins ago

मंडावली में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 135 क्वार्टर अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Drug Traffickers: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में अवैध शराब के…

12 mins ago

मधुबनी में जेल कर्मी की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

India News (इंडिया न्यूज), Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर सनसनीखेज मामला सामने…

17 mins ago

सोने चांदी के 108 रथ रोड पर निकले, लाखों की भीड़ उमड़ी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद

India News MP (इंडिया न्यूज़),Indore News: MP के इंदौर में शुक्रवार को सिद्ध चक्र महामंडल विधान…

20 mins ago