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‘नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से सेक्स करना रेप’, हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए व्यक्ति को 10 साल की सज़ा रखी बरकरार

India News (इंडिया न्यूज), Bombay High Court on Consensual Sex: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध भी बलात्कार माना जाता है। साथ ही इस तरह के कृत्य के लिए कानूनी बचाव कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए की। जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति जीए सनप की पीठ ने कहा कि यह कहा जाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार है, चाहे वह विवाहित हो या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का बचाव तब उपलब्ध नहीं होता जब पत्नी या लड़की, जिसे कथित तौर पर पत्नी कहा जाता है, की आयु 18 वर्ष से कम हो।

आरोपी के लिए कठोर कारावास की सजा बरकरार

बता दें कि, पीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और आरोपी के लिए कठोर कारावास की 10 वर्ष की सजा को बरकरार रखा। इस मामले के विवरण के अनुसार, व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने उससे विवाह कर लिया। हालांकि, उनके वैवाहिक संबंध खराब हो गए, जिससे महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही यह तर्क के लिए मान लिया जाए कि उनके बीच तथाकथित विवाह था, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर कि यह उसके खिलाफ यौन संबंध था। अगर सहमति से ऐसा किया जाता है, तो यह बलात्कार माना जाएगा।

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क्या है मामला?

बता दें कि, साल 2019 की शिकायत से पहले आरोपी और पीड़िता 3-4 साल तक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। हालांकि पीड़िता ने शारीरिक अंतरंगता के लिए आरोपी के प्रस्ताव को लगातार ठुकरा दिया था। उसने अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण काम के लिए पास के शहर में चली गई। आरोपी ने उसका पीछा किया, उसे उसके कार्यस्थल तक लाने-ले जाने की पेशकश की और अंततः उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

आरोपों के अनुसार, शुरू में, आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में किराए के कमरे में शादी का नाटक समारोह आयोजित किया। हालाँकि, उसके प्रति उसका व्यवहार अपमानजनक हो गया, जिसमें शारीरिक हमले और गर्भपात कराने का दबाव शामिल था। वहीं बाद में उसने पितृत्व से इनकार करते हुए उस पर किसी अन्य व्यक्ति से बच्चा होने का आरोप लगाया।

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Raunak Pandey

रौनक पांडे बिहार की माटी से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता को सीख और समझ रहे हैं. पिछले 1.5 साल से डिजिटल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर सक्रिय हैं। अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पर लिखना पसंद है.

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